Karj Mukti Yojana -: राज्य के 29 जिलों के किसानों का होगा कर्ज माफ

नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए नयी-नयी योजनाएं शुरू करती रहती है। किसानो को खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता पडती है। इन सबके लिए चीजों को खरीदने के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता है, सरकारी बैंक की ओर से किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाता रहा है। लेकिन कई बार सूखा पडने, अधिक बारिश होने से , बाढ़ आने से, ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, और किसानो बैंक के कर्ज को चुकाने में लाचार हो जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारें किसानों का पुराना कर्ज माफ कर रही हैं।

इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए महात्मा ज्योति राव फुले कर्ज मुक्ति योजना शुरू की गई है और इसी योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के ऋणी किसानों के खाते में 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी जमा करायेगी। इस योजना का लाभ राज्य के 29 जिलों के ऋणी किसानों को मिलगा। महात्मा ज्योति राव फुले कर्ज मुक्ति योजना के बारे में संम्पर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को पूरा पढ़े-

Karj Mukti Yojana -: इन किसानों के कर्ज किए जाएंगे माफ

महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों के कर्जें माफ किया जायेगे। वहीं जो किसान बैंक से लिया गया कर्ज चुका देता है उसके खाते में 50 हजार रुपए बतौर सब्सिडी जमा कराई जायेगी। यह फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किसानों और बैंक के हित में लिया है। यहां बता दें कि इस योजना के तहत उन किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे जिन्होंने भूमि-विकास बैंक से ऋण ले रखा है। इस योजना का लाभ महाराष्ट्र के 29 जिलों के करीब 34788 किसानों को मिलेगा।

Scheme NameMahatma Jyotiba Phule Karj Mukti Yojana
राज्य का नामMaharashtra
आधिकारिक वेबसाईटmjpskyportal.maharashtra.gov.in
पंजीकरण साल2022-23
PDF Download
विभागAgriculture Department Government of Maharashtra

किसानों को किस आधार पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

जिन किसानों ने बैंक से लिए गए पुराना कर्ज जमा कर दिया हैं, उन किसानो को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इस प्रोत्साहन राशि का भुगतान किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। महात्मा ज्योति राव फुले कर्ज मुक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार किसानों को ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

  • उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, जिन किसानों को महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकारी ऋण माफी योजना 2019 के तहत ऋण माफी का लाभ मिला है।
  • पूर्व मंत्री / राज्य मंत्री / पूर्व लोकसभा / राज्यसभा सदस्य/ पूर्व विधानसभा / महाराष्ट्र राज्य के विधान परिषद सदस्य इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर जिनका कुल मासिक वेतन 25000 रुपये से अधिक है) इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • राज्य के उन किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा, जिन किसानों को अन्य किसी कर्ज माफी योजना का लाभ मिला है।
  • राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (जैसे महावितरण, एसटी निगम आदि) और सहायता प्राप्त संस्थानों के अधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर जिनका कुल मासिक वेतन 25000 रुपये से अधिक है) को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।
  • गैर-कृषि आय से आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
  • पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 25000 रुपये से अधिक है (पूर्व सैनिकों को छोड़कर) इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • कृषि उपज मंडी समिति, सहकारी चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल, शहरी सहकारी बैंक, जिला के पदाधिकारी (कुल मासिक वेतन 25000 रुपये से अधिक) एवं पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं निदेशक मंडल) केंद्रीय सहकारी बैंक और सहकारी दुग्ध संघ को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

वेबसाइट- https://mjpsky.maharashtra.gov.in/


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Dharm
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