अगर आप भी खाताधारक है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल 01 जनवरी 2023 से बैंकों के कुछ नियमों में बदलाब किये जा रहे है। इसके अलावा ग्राहकों को मुआवजा भी मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पूरा पढ़े-
अगर आप भी बैंक लॉकर (Bank Locker) का उपयोग करते हैं या लॉकर को किराए पर लेने की Planning बना रहे हैं तो आपको RBI नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।
दरअसल, नए साल के शुरुआत में ही रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव करने की Planning कर रहा है, इन नियमों के लागू होने के बाद से ग्राहकों के साथ बैंक लॉकर को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे।
अगर बैंक लॉकर में रखे कीमती सामान को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो बैंक की जिम्मेदारी हैं। इसके अलावा अब बैंक से ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक Agreement साइन करना होगा, इसके जरिए ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव होने के बारे में जानकारी SMS और अन्य माध्यम से बैंक को देनी होगी।
नवीनीकरण के लिए करना होगा Bank Locer Rules –
1 जनवरी 2023 से पहले के लॉकर होल्डर्स को नए लॉकर Agreement के लिए पात्रता दिखानी होगी, साथ ही नवीनीकरण के लिए Agreement करना होगा, लॉकर Agreement को लेकर ग्राहकों को सचेत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसे बैंक अलर्ट SMS भी भेज रहे हैं।
बैंक को देना होगा मुआवजा –
RBI के नए नियमो के अनुसार, बैंक की लापरवाही के कारण यदि लॉकर में रखी सामग्री को कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक को भुगतान करना होगा, ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है। और यदि नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी।

इन स्थितियों में नहीं मिलेगा मुआवजा –
भूकंप आने पर, बाढ़ में , बिजली गिरने पर, आंधी-तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।